Section 3 of SMA : अनुभाग 3: विवाह अधिकारी
The Special Marriage Act 1954
Summary
इस अधिनियम के तहत, राज्य सरकार अपने राज्य या उसके किसी भाग के लिए विवाह अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। जम्मू और कश्मीर में भारतीय नागरिकों के लिए, केंद्रीय सरकार भी केंद्रीय अधिकारियों को विवाह अधिकारी नियुक्त कर सकती है।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि मुंबई में एक जोड़ा है, जहां एक साथी हिंदू है और दूसरा ईसाई है, और वे बिना अपने धर्म परिवर्तन के विवाह करना चाहते हैं। वे विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत कोर्ट मैरिज का विकल्प चुनने का निर्णय लेते हैं। वे प्रक्रिया जानने के लिए स्थानीय विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाते हैं। जिस रजिस्ट्रार से वे मिलते हैं, उसे इस अधिनियम के अनुभाग 3(1) के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि इस अधिनियम के तहत विवाह संपन्न और पंजीकृत कर सके। यह अधिकारी उन्हें प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और उनके विवाह पंजीकरण की सुविधा देने में मदद करता है, जिससे वे बिना किसी धार्मिक समारोह के कानूनी रूप से विवाह कर सकते हैं।