Section 6 of RTI Act : अनुभाग 6: सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध

The Right To Information Act 2005

Summary

यह अनुभाग बताता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कैसे अनुरोध कर सकता है। आवेदन लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंग्रेजी, हिंदी या स्थानीय भाषा में किया जा सकता है और उसे निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। आवेदक को जानकारी के लिए कोई कारण या व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदन किसी गलत प्राधिकरण को किया जाता है, तो उसे उचित प्राधिकरण को पांच दिनों के भीतर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और आवेदक को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि जॉन, दिल्ली का निवासी है, जो अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण परियोजना की स्थिति जानना चाहता है, जो विलंबित हो गई है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, जॉन दिल्ली सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के राज्य जन सूचना अधिकारी (SPIO) को अंग्रेजी में एक पत्र लिखता है, जिसमें परियोजना की समयसीमा, बजट, और विलंब के कारणों के बारे में विवरण मांगता है। वह अपनी अनुरोध के साथ आरटीआई अधिनियम के विनियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क भी संलग्न करता है।

जॉन को इस जानकारी की मांग के लिए कोई कारण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, और उसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि जो PWD को उसे जवाब देने के लिए आवश्यक हो। जॉन का अनुरोध प्राप्त करने पर, यदि PWD को पता चलता है कि वास्तव में वह जानकारी दिल्ली नगर निगम के पास है, तो PWD जॉन के अनुरोध को उपयुक्त प्राधिकरण को पांच दिनों के भीतर स्थानांतरित कर देगा और इस स्थानांतरण के बारे में उसे सूचित करेगा, जैसा कि RTI अधिनियम द्वारा अनिवार्य है।