Section 4 of RTI Act : अनुभाग 4: लोक प्राधिकरणों के दायित्व
The Right To Information Act 2005
Summary
यह अनुभाग लोक प्राधिकरणों को अपने अभिलेखों को सुव्यवस्थित करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व देता है। उन्हें 120 दिनों के भीतर अपनी कार्यप्रणाली, नीतियाँ और निर्णय प्रकाशित करने हैं। इसके अलावा, उन्हें जनता को स्वतः जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि कानून का उपयोग कम से कम हो। जानकारी को प्रसारित करने में लागत-प्रभावशीलता और स्थानीय भाषा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि एक नागरिक अंजलि यह जानने में रुचि रखती है कि उसकी स्थानीय नगर निगम शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अपने बजट का उपयोग कैसे कर रही है। वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लेती है। यहाँ अधिनियम के अनुभाग 4 का उसके मामले में कैसे लागू होता है:
- अंजलि नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाती है, जो कि अनुभाग 4(1)(a) के अनुसार, सभी अभिलेखों को सूचीबद्ध, अनुक्रमित और कुछ को संगणकृत रूप में आसान पहुंच के लिए होनी चाहिए। उसे आरटीआई खुलासों के लिए समर्पित एक अनुभाग मिलता है।
- इस अनुभाग में, अनुभाग 4(1)(b) के लिए धन्यवाद, उसे नगर निगम के संगठन, कार्य, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और अधिकारियों की निर्देशिका के बारे में व्यापक विवरण मिलते हैं, क्योंकि उन्हें अधिनियम के लागू होने के 120 दिनों के भीतर इन विवरणों को प्रकाशित करना और वार्षिक रूप से अद्यतन करना आवश्यक है।
- वह पाती है, अनुभाग 4(1)(c) के तहत, नगर निगम की प्रमुख नीतियों का प्रकाशन जो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
- जब अंजलि देखती है कि उसके पड़ोस में एक नए पार्क के लिए धन आवंटित करने का हालिया निर्णय लिया गया है, अनुभाग 4(1)(d) सुनिश्चित करता है कि वह इस निर्णय के कारण और प्रशासनिक प्रक्रिया को पा सके।
- नगर निगम, अनुभाग 4(2) का पालन करते हुए, नियमित रूप से अपनी वेबसाइट को जानकारी के साथ अद्यतन करता है, जिससे अंजलि को आरटीआई अनुरोध दाखिल करने की आवश्यकता कम होती है।
- अनुभाग 4(3) यह सुनिश्चित करता है कि प्रदान की गई जानकारी अंजलि के लिए आसानी से सुलभ प्रारूप में हो, जैसे डाउनलोड करने योग्य रिपोर्ट या इंटरैक्टिव डेटा विज़ुअलाइज़ेशन।
- अंत में, अनुभाग 4(4) के अनुसार, सभी जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध है, और यदि अंजलि एक भौतिक प्रति चाहती है, तो वह इसे निर्धारित लागत पर प्राप्त कर सकती है, जिससे लागत प्रभावशीलता और पहुंच की आसानी सुनिश्चित होती है।
अंजलि पारदर्शिता की सराहना करती है और एक नागरिक के रूप में सशक्त महसूस करती है, यह जानकर कि उसका नगर निगम सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन करता है, जिससे शासन अधिक खुला और जवाबदेह बनता है।