Section 15A of PCRA : अनुच्छेद 15A: राज्य सरकार का कर्तव्य यह सुनिश्चित करने का कि "अस्पृश्यता" के उन्मूलन से उत्पन्न अधिकार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जा सकें
The Protection Of Civil Rights Act 1955
Summary
इस धारा के अंतर्गत, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि "अस्पृश्यता" के उन्मूलन से उत्पन्न अधिकार सभी प्रभावित व्यक्तियों को मिलें। इसमें कानूनी सहायता, विशेष अधिकारी और न्यायालयों की स्थापना, और प्रथाओं के सर्वेक्षण जैसे उपाय शामिल हैं। केंद्रीय सरकार इन प्रयासों का समन्वय करेगी और वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
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Explanation using Example
कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की, जहां कुछ समुदाय के सदस्यों को उनकी जाति के कारण सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं है, जो "अस्पृश्यता" का एक रूप है। 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15A के तहत, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रखती है कि इन समुदाय के सदस्यों को कुएं तक पहुंचने का उनका अधिकार मिल सके।
उपायों के हिस्से के रूप में, राज्य सरकार निम्नलिखित कर सकती है:
- प्रभावित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करना ताकि वे अस्पृश्यता लागू करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकें।
- एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना जो स्थिति की निगरानी करे और उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे जो अस्पृश्यता का अभ्यास कर रहे हैं।
- अस्पृश्यता के मामलों को शीघ्रता से निपटने के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना करना ताकि ऐसे प्रथाओं को रोकने के लिए त्वरित परीक्षण हो सके।
- विभिन्न समुदायों के सदस्यों को शामिल करते हुए एक स्थानीय समिति बनाना जो स्थिति की निगरानी करे और प्रभावी रणनीतियों पर सरकार को सलाह दे।
- अस्पृश्यता प्रथाओं की व्यापकता और उन्हें रोकने के लिए उठाए गए उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करना।
- गांव के उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना जहां अस्पृश्यता का अभ्यास होता है और उन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए लक्षित कार्रवाई करना।
केंद्रीय सरकार तब इन प्रयासों का समन्वय करेगी और संसद को अस्पृश्यता समाप्त करने में हुई प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट देगी।