Section 17 of POB Act, 1965 : धारा 17: अधिनियम के तहत देय बोनस के विरुद्ध प्रथागत या अंतरिम बोनस का समायोजन

The Payment Of Bonus Act 1965

Summary

यदि किसी वित्तीय वर्ष में:

  1. नियोक्ता ने किसी कर्मचारी को त्योहार या प्रथागत बोनस दिया है; या
  2. नियोक्ता ने वार्षिक बोनस का कोई भाग पहले ही दे दिया है,

तो नियोक्ता पहले से दिए गए बोनस को उस वर्ष के कुल देय बोनस से घटा सकता है। इस कटौती के बाद कर्मचारी को केवल शेष राशि मिलेगी।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि एक कंपनी, एबीसी कॉर्प, एक स्थानीय त्योहार, दिवाली, का उत्सव मनाती है और अक्टूबर में अपने कर्मचारियों को 'दिवाली बोनस' देती है। यह बोनस एक प्रथागत प्रथा है और इसे बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार नहीं गिना जाता।

बाद में, जब वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च में अधिनियम के अनुसार वार्षिक बोनस की गणना की जाती है, तो एबीसी कॉर्प पहले से दिए गए दिवाली बोनस की राशि को अधिनियम के तहत देय कुल बोनस राशि से घटा सकता है। यदि किसी कर्मचारी ने दिवाली बोनस के रूप में ₹2,000 प्राप्त किए हैं और अधिनियम के अनुसार ₹5,000 का हकदार है, तो नियोक्ता ₹2,000 घटा सकता है और कर्मचारी को शेष ₹3,000 अंतिम बोनस भुगतान के रूप में प्राप्त होगा।