Section 194 of MVA : अनुभाग 194: अनुमेय भार से अधिक वाहन चलाना

The Motor Vehicles Act 1988

Summary

अनुभाग 194 के तहत, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन को ऐसे तरीके से चलाता है जो भार सीमा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और अतिरिक्त भार के लिए 2,000 रुपये प्रति टन का शुल्क देना होगा। वाहन तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक अतिरिक्त भार हटा नहीं दिया जाता। यदि लोड वाहन के किनारे, सामने, पीछे या ऊंचाई में अनुमेय सीमा से बाहर फैला है, तो वह 20,000 रुपये का जुर्माना और लोड को सही तरीके से व्यवस्थित करने का शुल्क देगा। यदि अधिकारी से विशेष अनुमति मिली है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। यदि कोई चालक वाहन को वजन जांच के लिए प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो उसे 40,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि जॉन नामक एक ट्रक चालक राज्य सीमाओं के पार सामान ले जा रहा है। वह जल्दी में है और समय बचाने और परिवहन लागत को कम करने के लिए अपने ट्रक में कानूनी सीमा से 10 टन अधिक भार लोड करने का निर्णय लेता है। जब वह राजमार्ग पर ड्राइव कर रहा होता है, उसे एक चेकपॉइंट पर रोक दिया जाता है जहां अधिकारी, एक वज़न पुल का उपयोग करके, यह निर्धारित करते हैं कि उसका ट्रक ओवरलोडेड है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुभाग 194(1) के अनुसार, जॉन को उल्लंघन के लिए बीस हजार रुपये का जुर्माना और अतिरिक्त भार के प्रत्येक टन के लिए अतिरिक्त दो हजार रुपये का जुर्माना, कुल मिलाकर चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, उसे आगे बढ़ने से पहले अतिरिक्त भार को उतारने की आवश्यकता होती है।

एक अन्य स्थिति में, मान लें कि एक अलग ट्रक चालक, सारा, के पास भार है जो अधिक नहीं है लेकिन गलत तरीके से व्यवस्थित है, जिसमें कुछ वस्तुएं ट्रक के किनारों से बाहर निकल रही हैं। यह एक सुरक्षा खतरा है और लोडिंग नियमों का उल्लंघन करता है। अनुभाग 194(1A) के तहत, उसे बीस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और उसे यात्रा जारी रखने से पहले लोड को ठीक से व्यवस्थित करना होगा। अगर उसे असाधारण भार के लिए अधिकारियों से विशेष अनुमति मिली होती, तो वह इस दंड का सामना नहीं करती।

अंत में, एक चालक एलेक्स को ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा वजन जांच के लिए रुकने का संकेत दिया जाता है, लेकिन वह निर्देश को नजरअंदाज करने का विकल्प चुनता है और ड्राइविंग जारी रखता है। बाद में, जब वह अंततः पकड़ा जाता है, अनुभाग 194(2) के तहत, उसे निर्देशित किए जाने के बावजूद वजन जांच के लिए अपने वाहन को प्रस्तुत करने से इनकार करने के लिए चालीस हजार रुपये का भारी जुर्माना देना होगा।