Section 46 of Mines Act : अनुभाग 46: महिलाओं का रोजगार
The Mines Act 1952
Summary
इस अनुभाग के तहत, महिलाओं को खदान के नीचे काम करने की अनुमति नहीं है। जमीन के ऊपर खदान में काम करने वाली महिलाओं को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करना होगा। उन्हें दो कार्य दिनों के बीच कम से कम 11 घंटे का आराम मिलना चाहिए। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में काम के घंटों में बदलाव कर सकती है, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच काम की अनुमति नहीं है।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि एक स्थिति में प्रिया एक खनन कंपनी के लिए इंजीनियर के रूप में काम करती है। खनन अधिनियम, 1952 के अनुभाग 46 के अनुसार:
- प्रिया को किसी भी समय खदान के नीचे काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाओं के लिए जमीन के नीचे काम करने पर रोक है।
- वह खदान के सतह संस्थापनों में काम कर सकती है, लेकिन उसकी शिफ्ट सुबह 6 A.M. और शाम 7 P.M. के बीच निर्धारित होनी चाहिए, ताकि वह देर रात के समय काम न करे।
- अगर प्रिया अपनी शिफ्ट मंगलवार को शाम 7 P.M. पर समाप्त करती है, तो उसे बुधवार को सुबह कम से कम 6 A.M. तक अपनी अगली शिफ्ट शुरू करने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह शिफ्टों के बीच कम से कम 11 घंटे के आराम की हकदार है।
- अगर खनन कंपनी विशेष परिस्थितियों के कारण महिलाओं जैसे प्रिया के लिए कार्य के घंटे बदलना चाहती है, तो उन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जो कार्य के घंटे में भिन्नता की अनुमति दे सकती है, लेकिन फिर भी 10 P.M. और 5 A.M. के बीच काम करने पर रोक होती है।