Section 84B of ITA, 2000 : धारा 84बी: अपराधों के उकसाने की सजा
The Information Technology Act 2000
Summary
धारा 84बी के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपराध करने में मदद करता है और अपराध उसकी मदद के कारण होता है, तो उसे उसी सजा से दंडित किया जाएगा जैसे कि वास्तविक अपराध। यह तब लागू होता है जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इस प्रकार की मदद (उकसाने) के लिए कोई विशिष्ट सजा नहीं है। "अपराध में मदद करना" का अर्थ है कि अपराध किसी के प्रोत्साहन, षड्यंत्र या सहायता के कारण होता है।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि एक स्थिति में जॉन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके दोस्त मार्क द्वारा संपर्क किया जाता है, जो उससे किसी कंपनी के डेटाबेस में हैक करने में मदद करने के लिए कहता है। हालांकि जॉन वास्तव में हैकिंग में भाग नहीं लेता है, वह मार्क को आवश्यक उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वह हैक को अंजाम दे सके। अंततः कंपनी का डेटाबेस हैक कर लिया जाता है, और संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है।
इस मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 84बी के तहत, जॉन अपराध के उकसाने का दोषी है, क्योंकि कार्य उसके उकसाने और सहायता के परिणामस्वरूप किया गया। भले ही जॉन ने सीधे तौर पर अपराध नहीं किया, उसे उसी सजा से दंडित किया जा सकता है जैसे कि मार्क, जिसने हैक को अंजाम दिया, क्योंकि अधिनियम में ऐसे उकसाने की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।