Section 37 of ITA, 2000 : अनुभाग 37: डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का निलंबन

The Information Technology Act 2000

Summary

यह अनुभाग बताता है कि एक प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। प्रमाणपत्र को तब निलंबित किया जा सकता है जब ग्राहक या उनके प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया जाए या यदि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो। निलंबन 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकता जब तक कि ग्राहक को अपनी बात रखने का अवसर न दिया जाए। निलंबन के बाद, ग्राहक को सूचित करना अनिवार्य है।

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Explanation using Example

आइए एक काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करें जहां श्री शर्मा एक प्रमाणन प्राधिकरण (CA) द्वारा जारी किए गए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) के ग्राहक हैं। श्री शर्मा को संदेह है कि उनका DSC समझौता किया गया है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। वह तुरंत CA से संपर्क करते हैं और अपने DSC के निलंबन का अनुरोध करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 37(1)(a)(i) के अनुसार, CA तुरंत श्री शर्मा के DSC को निलंबित कर देता है।

एक अन्य परिदृश्य में, CA को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है कि एक कंपनी को जारी किया गया DSC धोखाधड़ी गतिविधियों में उपयोग किया गया है। CA, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, धारा 37(1)(b) के अंतर्गत कंपनी के DSC को निलंबित करने का निर्णय लेता है।

हालांकि, दोनों मामलों में, धारा 37(2) के अनुसार, निलंबन पंद्रह दिनों से अधिक नहीं हो सकता जब तक कि श्री शर्मा और कंपनी को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया हो। एक बार DSC निलंबित हो जाने पर, CA को धारा 37(3) के अनुसार ग्राहक को निलंबन के बारे में सूचित करना आवश्यक है।