Section 29 of ITA, 2000 : अनुभाग 29: कंप्यूटर और डेटा तक पहुंच

The Information Technology Act 2000

Summary

यह अनुभाग नियंत्रक या उसके अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर सिस्टम और संबंधित सामग्री की जांच करने का अधिकार देता है यदि उन्हें लगता है कि कोई उल्लंघन हुआ है। वे सिस्टम से डेटा और जानकारी की खोज कर सकते हैं। इसके लिए वे संबंधित व्यक्ति को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आदेश भी दे सकते हैं।

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Explanation using Example

आइए एक काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करें। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम XYZ टेक है। कुछ गुमनाम टिप के आधार पर, भारत में प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक (CCA) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को संदेह है कि XYZ टेक कुछ साइबर अपराध गतिविधियों में शामिल है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकता है।

अनुभाग 29(1) के अनुसार, नियंत्रक या उसके अधिकृत व्यक्ति XYZ टेक के कंप्यूटर सिस्टम, उपकरण, डेटा, या ऐसे सिस्टम से संबंधित अन्य सामग्री तक पहुंच सकते हैं। यह किसी भी जानकारी या डेटा की खोज के लिए हो सकता है जो ऐसे कंप्यूटर सिस्टमों में निहित या उपलब्ध हो, जो कथित उल्लंघन के साक्ष्य प्रदान कर सकता है।

अनुभाग 29(2) के अनुसार, नियंत्रक या उनके अधिकृत व्यक्ति XYZ टेक के प्रभारी व्यक्ति या कंप्यूटर सिस्टम के संचालन में शामिल किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। इसमें सिस्टम का नेविगेशन करने में मदद करना, डेटा कैसे संग्रहीत है यह समझाना, या यहां तक कि एन्क्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना शामिल हो सकता है।