Section 43 of IPC : धारा 43: "गैरकानूनी" या "कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य"
The Indian Penal Code 1860
Summary
शब्द "गैरकानूनी" का मतलब है कोई भी चीज जो अपराध है, कानून द्वारा निषिद्ध है, या जिसके कारण मुकदमा हो सकता है। कोई व्यक्ति "कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य" होता है जब उसे कुछ करना गैरकानूनी होता है, अगर वह उसे नहीं करता।
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Explanation using Example
उदाहरण 1:
रवि एक दुकान मालिक है जो पटाखे बेचता है। दिवाली के दौरान, सरकार पर्यावरणीय चिंताओं के कारण कुछ उच्च-ध्वनि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध के बावजूद, रवि इन निषिद्ध पटाखों को बेचना जारी रखता है। यहाँ, रवि का प्रतिबंधित पटाखों को बेचना "गैरकानूनी" है क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। पकड़े जाने पर, रवि को प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।
उदाहरण 2:
सीता एक डकैती से संबंधित आपराधिक मामले में गवाह है। उसे अदालत से गवाही देने के लिए सम्मन मिलता है कि उसने क्या देखा। सीता निर्णय लेती है कि वह अदालत में उपस्थित नहीं होगी, भले ही उसे सम्मन मिला हो। इस परिदृश्य में, सीता अदालत में उपस्थित होने और गवाही देने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए "कानूनी रूप से बाध्य" है। ऐसा न करना गैरकानूनी है क्योंकि वह अदालत द्वारा लगाए गए कानूनी दायित्व को छोड़ रही है। सीता को अपने कानूनी कर्तव्य को पूरा न करने के लिए अदालत की अवमानना में रखा जा सकता है।