Section 71 of ICA : धारा 71: वस्तुओं के खोजकर्त्ता की जिम्मेदारी
The Indian Contract Act 1872
Summary
यदि आप किसी और की वस्तु पाते हैं और उसे सुरक्षित रखने का फैसला करते हैं, तो आपको उसकी देखभाल उसी प्रकार करनी होगी जैसे आपने उसे उधार लिया हो।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि रीटा एक पार्क में एक स्मार्टफोन पाती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 71 के अनुसार, जब रीटा फोन को इस इरादे से उठाती है कि वह इसकी देखभाल करेगी, तो वह फोन की 'खोजकर्त्ता' बन जाती है और उसके लिए उसी तरह जिम्मेदार होती है जैसे एक 'भंडारी' (bailee) होता है। इसका मतलब है कि रीटा को स्मार्टफोन की उचित देखभाल करनी चाहिए जब तक कि वह इसे उसके असली मालिक को वापस नहीं कर देती या अगर मालिक नहीं मिलता, तो इसे अधिकारियों को सौंप नहीं देती।