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Section 12 of HMGA – अनुभाग 12: नाबालिग के संयुक्त परिवार की संपत्ति में अविभाजित हित के लिए संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा

The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956

Explanation using examples

कल्पना करें कि एक 10 वर्षीय लड़का, राहुल, एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है। उसके पिता का निधन हो गया, जिससे राहुल को परिवार की पैतृक संपत्ति में अविभाजित हित प्राप्त हुआ। राहुल का चाचा, जो परिवार का एक वयस्क सदस्य है, पूरी संपत्ति का प्रबंधन करता है, जिसमें राहुल का हिस्सा भी शामिल है। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अनुभाग 12 के अनुसार, राहुल की संपत्ति के हितों के लिए अलग से संरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके चाचा पहले से ही इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में प्रबंधित कर रहे हैं। हालांकि, यदि राहुल के हिस्से के प्रबंधन या कल्याण के बारे में चिंताएं हैं, तो उच्च न्यायालय के पास विशेष रूप से उसकी संपत्ति के हित के लिए संरक्षक नियुक्त करने की अधिकारिता है।

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