Section 2 of DPA : अनुभाग 2: "दहेज" की परिभाषा
The Dowry Prohibition Act 1961
Summary
इस अधिनियम में "दहेज" का अर्थ है शादी के समय, पहले या बाद में, शादी करने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा, लेकिन मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत दी जाने वाली दहेज या महर शामिल नहीं है।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि रीता की शादी रोहन से हो रही है। रीता के माता-पिता ने रोहन को शादी के समझौते के हिस्से के रूप में एक कार, एक जमीन का टुकड़ा, और कुछ सोने के गहने देने का फैसला किया। संपत्ति और मूल्यवान वस्तुओं का यह हस्तांतरण दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज माना जाएगा। कानून लागू होता है चाहे दहेज शादी से पहले, दौरान, या बाद में दिया जाए और चाहे इसे कौन प्रदान करता है - दुल्हन की ओर से या दूल्हे की ओर से।
हालांकि, यदि रीता मुस्लिम होती और दी गई संपत्ति महर होती (शादी के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को दी जाने वाली अनिवार्य राशि या संपत्ति), तो इसे इस अधिनियम के तहत दहेज नहीं माना जाएगा।