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Section 7 of The Cinematograph Act, 1952 – अनुभाग 7: इस भाग के उल्लंघनों के लिए दंड

The Cinematograph Act, 1952

भाग II: सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन

अनुभाग 7: इस भाग के उल्लंघनों के लिए दंड

Explanation using examples

मान लीजिए कि एक स्थानीय सिनेमा हॉल के मालिक, श्री शर्मा, एक फिल्म को प्रदर्शित करने का निर्णय लेते हैं जिसे बोर्ड द्वारा केवल वयस्क दर्शकों के लिए उपयुक्त प्रमाणित किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें 'ए' रेटिंग है। एक शाम, 16 वर्ष की आयु के किशोरों का एक समूह टिकट खरीदता है और फिल्म देखने के लिए थिएटर में प्रवेश करता है। श्री शर्मा उनकी उम्र सत्यापित करने के लिए उनके आईडी की जांच नहीं करते हैं। इस मामले में, श्री शर्मा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 7(1)(a)(ii) का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वह वयस्कों के लिए प्रमाणित फिल्म को उन व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो वयस्क नहीं हैं।

यदि रिपोर्ट की जाती है और दोषी पाया जाता है, तो श्री शर्मा तीन साल तक की कारावास, या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि वह गैर-वयस्कों को फिल्म का प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो उन्हें प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है जब तक कि अपराध जारी रहता है।

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