Constitution of India
अनुच्छेद
भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान
अनुच्छेद 359: आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन।
Explanation using examples
उदाहरण 1:
एक गंभीर राष्ट्रीय संकट के दौरान, जैसे कि बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत एक आदेश जारी करते हैं, जिससे कुछ मौलिक अधिकारों, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19) और शांति से एकत्र होने का अधिकार (अनुच्छेद 19), को प्रवर्तित करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। यह निलंबन आपातकाल की अवधि के लिए प्रभावी रहता है।
इस परिदृश्य