Article 173 of CoI : अनुच्छेद 173: राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता।
Constitution Of India
Summary
राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए, और आयु विधान सभा के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को भी पूरा करना आवश्यक है।
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Explanation using Example
उदाहरण 1:
रवि, 28 वर्षीय भारतीय नागरिक, महाराष्ट्र में विधान सभा की सीट के लिए आगामी चुनावों में हिस्सा लेना चाहता है। योग्यता प्राप्त करने के लिए, रवि को:
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में निर्धारित रूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करना और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए (जो कि वह है, क्योंकि उसकी आयु 28 वर्ष है)।
- कानून द्वारा निर्धारित किसी भी अतिरिक्त योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।
चूंकि रवि इन सभी मानदंडों को पूरा करता है, वह विधान सभा की सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र है।
उदाहरण 2:
प्रिया, 32 वर्षीय भारतीय नागरिक, कर्नाटक में विधान परिषद की सदस्य बनना चाहती है। योग्यता प्राप्त करने के लिए, प्रिया को:
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में निर्धारित रूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करना और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए (जो कि वह है, क्योंकि उसकी आयु 32 वर्ष है)।
- कानून द्वारा निर्धारित किसी भी अतिरिक्त योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।
चूंकि प्रिया इन सभी मानदंडों को पूरा करती है, वह विधान परिषद की सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र है।